देहरादून में साप्ताहिक बंदी पर दुकान खोलने पर होगी कार्रवाई
देहरादून। साप्ताहिक बंदी वाले दिन दुकान खोलने वालों पर जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। इसको लेकर जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने सभी अधीनस्थ अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर, व्यापारी नेताओं ने कहा कि वे सरकार के हर निर्णय में उनके साथ हैं। लेकिन बंदी केवल छोटे व मझोले दुकानदारों पर ही नहीं बल्कि बड़े मॉल व व्यापारियों पर भी लागू होनी चाहिए।
कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने हफ्ते में एक दिन दुकानें बंद रखने की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने की तैयारी कर ली है। जिलाधिकारी ने सिटी मजिस्ट्रेट और सभी उप जिलाधिकारियों को कहा कि साप्ताहिक बंदी के आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। साप्ताहिक बंदी के दौरान फल सब्जी, दूध, पेट्रोल पंप, रसोई गैस और दवाइयों की दुकान ही खुली रहेंगी। इसके अलावा अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि अगर साप्ताहिक बंदी के दौरान कोई दुकान खोलता है, तो उस पर महामारी अधिनियम व आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल ने जिला प्रशासन के आदेश का समर्थन किया है। अध्यक्ष पंकज मेसोन ने कहा कि सभी व्यापारी कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सरकार के साथ हैं। लेकिन साप्ताहिक बंदी का नियम केवल छोटे और मझोले व्यापारियों पर ही लागू नहीं होना चाहिए। इस दौरान बड़े शॉपिंग मॉल, कांपलेक्स, शोरूम, डिपार्टमेंटल स्टोर और पिकनिक स्पॉट भी बंद रखे जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना से निपटने के लिए छुट्टी कर रही है। लेकिन लोग पिकनिक स्पॉट पर पहुंचकर सरकार की मंशा पर पानी फेर दे रहे हैं।
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